ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने पुराने वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, अब ग्वालियर जिले की सड़कों पर 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहन और 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर अगर चलेंगे तो उन पर कार्रवाई के होगी। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे वाहन परिवहन विभाग जब्त कर लेगा। जहां से इन्हें परिवहन विभाग द्वारा स्क्रैप केंद्र भेज दिया जाएगा।










